लाक डाउन के दौरान भारी संख्या में आवाजाही रोकने हेतु जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमरिया स्वरोचिष सोमवंशी ने भारत सरकार हैं। ग्रह मंत्रालय के निर्देश के परिपालन में लाक डाउन के दौरान शहर, जिला एवं राज्य के बाहर से आनेवाले लोगों दवारा लाक डाउन का उल्लंघन रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है जो 30 मार्च से प्रभावशील हो गये हैं.आदेश में जिले के एस डी एम तथा अन विभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिले के ऐसे क्षेत्र जहाँ गरीब,जरूरत मंद तथा मजदूर रहते हैं जहाँ माइग्रेशन की आशंका हो वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था वाले आश्रय घर संचालित किये जांय.इनमें स्क्रीन के बाद क्वरान्टाइन की भी व्यवस्था रखी जाय.साथ ही विभिन्न इन्डस्ट्री, दुकानो अन्य संस्थानो में कार्यरत लोगों की मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती के समय पर कराया जाय.एक माह तक मकान मालिक किराये के भुगतान नही होने पर किसी छात्र या मजदूर से मकान नहीं खाली करा सकेंगे.


Popular posts
भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर,"राम" को छोड़ कर या राम नाम को छोड़ कर किसी अन्य की शरण जाता हैं, वो मानो कि, जड़ को नहीं बल्कि उसकी शाखाओं को,पतो को सींचता हैं, । 
Image
बैतूल पाढर चौकी के ग्राम उमरवानी में जुआ रेड पर जबरदस्त कार्यवाही की गई
Image
देश को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सरकारी महकमों की आवश्यकता है दैनिक रोजगार के पल एक जिम्मेदार न्यूज पेपर होने के नाते ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सेल्यूट करता है -दिनेश साहू प्रधान संपादक
Image
बैतूल में सांसद सेवा केंद्र शुभारंभ होगा आज
Image
रायसेन में डॉ राधाकृष्णन हायर सेकंडरी स्कूल के पास मछली और चिकन के दुकान से होती है गंदगी नगर पालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही