शराब दुकान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी 3 दिन में शराब दुकान खोलने के आदेश 3 दिन में शराब दुकान नही खोले जाने पर टेंडर निरस्त माना जाएगा (बैतुल से आशीष पेंढारकर की खबर)

*शराब दुकान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी* *3 दिन में शराब दुकान खोलने के आदेश* *दिन में शराब दुकान नही खोले जाने पर टेंडर निरस्त माना जाएगा* मप्र शराब दुकान को लेकर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच मे चल रहा गतिरोध हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद खत्म हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो भी शराब ठेकेदार सरकार की वर्तमान शर्तो पर दुकान संचालित करना चाहते है वो 3 दिन में शपथ पत्र कोर्ट में दे दे। जो शराब ठेकेदार 3 दिन में शपथ पत्र जमा नहीं करते है उस परिस्थिति में उस दुकान का टेण्डर निरस्त माना जायेगा। इसके बाद मप्र आबकारी विभाग दुकान का टेंडर दोबारा बुलवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। जो ठेकेदार शपथ पत्र दे देते है उनको लागू शर्तो के आधार पर शराब दुकानों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी जिसके बाद वो अपनी दुकानें खोल सकते है। गौरतलब है कि मप्र के 30 शराब ठेकेदारो ने मप्र आबकारी विभाग की शर्तों पर शराब दुकाने ना खोल हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अंतरिम आदेश जारी किया है।